सीधी (ईन्यूज एमपी)-जिला षिक्षा अधिकारी पारसनाथ शुक्ल ने जानकारी देकर बताया है कि अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 एवं नियम 2011 अन्तर्गत संचालित अशासकीय विद्यालयों का कलेक्टर के निर्देश पर विद्यालयों के मानक पूर्ण करने संबंधी भौतिक स्थितियों का सत्यापन कराया गया। विकास खण्ड समन्वयकों द्वारा पाई गई कर्मियों का उल्लेख करते हुए प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को भेजा गया था जिस पर सम्बन्धित संस्थाओं को नोटिस जारी किया जाकर 30 अप्रैल 2018 तक जवाब चाहा गया है। जवाब समाधान कारक एवं कमियों की पूर्ति नही होने पर विद्यालयों की मान्यता समाप्त करने की जावेगी। निर्धारित समय सीमा में कमियां दूर नही की जायेगी तो सत्र 2018-19 में उक्त विद्यालयो का संचालन नही करने का निर्देश भी जारी किया गया है। श्री शुक्ल ने अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों का अषासकीय संस्थाओं में प्रवेष दिलाते समय आवष्यक मानकों को पूर्ण करने वाली संस्था में ही प्रवेष दिलावें। श्री शुक्ल ने जानकारी देकर बताया कि विकासखण्ड मझौली में 46 अषासकीय विद्यालयों, रामपुर नैकिन में 44, सीधी में 60 तथा सिहावल में 43 अषासकीय शालाओं को मानक पूर्ण करने के लिये सूचित किया गया है।