सीधी (ईन्यूज एमपी)-जिला मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए सीधी नगरपालिका की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेष जारी किये है। जिला मजिस्ट्रेट ने जिला सीधी नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत 10 व्यक्तियों से अधिक एक साथ एकत्र होने, एक साथ घुमने-फिरने, समूह को एकत्रित करने को प्रतिबंधित किया है। अग्नेयषस्त्र विस्फोटक पदार्थ एवं किसी भी प्रकार का घातक पदार्थ तथा बंदूक रायफल, पिस्टल, रिवालवर तथा अन्य घातक हथियार जैस तलवार, वल्लम, फर्सा लाठी, पत्थर आदि अस्त्र शस्त्र लेकर न तो स्वयं चलेगा न ही किसी को ऐसा करने के लिए उत्प्रेरित करेगा और न ही एकत्र करेगा। संपूर्ण सीधी जिला अंतर्गत कोई भी जुलूस सभा प्रदर्षन बिना अपर दण्डाधिकारी सीधी के अनुमति के आयोजित नहीं किया जायेगा। यह आदेष शासकीय संस्थाओं शैक्षणिक संस्थानों एवं शासकीय आयोजनों पर लागू नहीं होगा। अर्धसैनिक बलों, पुलिस बल, नगर सैनिक बल, सीमा सुरक्षा बल आदि जिनको विषिष्ट व्यक्तियों एवं अधिकारियों की सुरक्षा के लिए लगाया गया हो तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठान, बैंक की सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षाकर्मियो पर प्रभावषील नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति उक्त आदेष का उलंघन करेगा तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्डसहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन किया जायेगा। यह निषेधाज्ञा 18 अप्रैल 2018 की रात्रि 12 बजे तक प्रभावषील रहेगी।