सीधी (ईन्यूज एमपी)-जिला पेंशन अधिकारी ने जानकारी देकर बताया है कि सातवें वेतनमान में वेतन निर्धारण अनुमोदन पष्चात ही मई 2018 में देय एरियर की प्रथम किष्त के देयक का भुगतान किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि संचालनालय कोष एवं लेखा म.प्र. भोपाल के निर्देषानुसार मई में देय सातवें वेतनमान के एरियर्स की प्रथम किस्त का भुगतान करने के पूर्व सातवें वेतनमान में निर्धारित वेतन का अनुमोदन संभागीय संयुक्त संचालक या जिला पेंषन अधिकारी स्तर से होना अनिवार्य किया गया है। अधिक भुगतान की वसूली एवं न्यायालयीन प्रकरण निर्मित होने जैसी स्थिति से बचने के लिये कर्मचारी हित में एरियर्स भुगतान के पूर्व यह सुनिष्चित कर लेवें कि भुगतान प्राप्त करने वाले कर्मचारी का सातवें वेतनमान का अनुमोदन किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि नियुक्ति दिनांक अथवा संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा किये गये अंतिम वेतन निर्धारण अनुमोदन की तिथि एवं राषि की जानकारी तथा उसके पश्चात की घटनाएं जैसे पदोन्नति, क्रमोन्नति, दंड, समयमान आदि की जानकारी के वेतन निर्धारण माॅड्यूल में की जाकर प्राप्त गणना पत्रक के आधार पर प्रकरण का परीक्षण एवं अनुमोदन किया जाना है।