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Home सीधी दर्पण प्रत्येक बन्दी को निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार हैैः- ए.डी.जे. प्रियदर्शन शर्मा

प्रत्येक बन्दी को निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार हैैः- ए.डी.जे. प्रियदर्शन शर्मा

सीधी (ईन्यूज एमपी )-जिला न्यायाधीष पी.सी. गुप्ता के मार्गदर्षन मे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी द्वारा दिनांक 09.04.18 को जिला जेल सीधी मे निरूद्व विचाराधीन एवं सजायाफ्ता कैदियो के हितार्थ विधिक साक्षरता एवं जागरूकता षिविर आयोजित किया गया।
शिविर के मुख्य अतिथि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी के सचिव प्रियदर्षन शर्मा ने कहा कि प्रत्येक बन्दी को उसके प्रकरण मे निः शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है एवं विधिक सेवा प्राधिकरण बदियो का यह अधिकार सुनिष्चित करता है। श्री शर्मा ने बंदियो को प्लीवारगेनिंग प्रक्रिया की जानकारी देते हुये बताया कि ऐसा कोई भी आरोपी जिस पर छोटे अपराधो का आरोप है वह विचारण न्यायालय मे प्लीवारगेनिंग के लिए आवेदन कर सकता है जिसमे उस आरोपी के प्रकरण का शीघ्र निपटारा हो जाता है । श्री शर्मा ने बन्दियो से कारागार से निकलने पर समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनने की अपील की ।
विधिक सहायता अधिकारी अमित शर्मा ने निःषुल्क विधिक सहायता की जानकारी देते हुए बताया की अभिरक्षाधीन व्यक्ति को दाण्डिक न्यायालय, सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय मे निः शुल्क विधिक सहायता उपलव्ध कराई जाती है, इसके लिए बंदी जेल अधीक्षक के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय मे आवेदन कर सकता है।
अपर जिला न्यायाधीष श्री शर्मा के द्वारा इस अवसर पर जेल निरीक्षण किया गया एवं बंदियो के बेहतर रख-रखाव तथा उनके कानूनी अधिकारो के समुचित क्रियान्वयन के लिए जेल अधिकारियो केा निर्देषित किया गया।
षिविर मे न्यायाधीषगण के साथ जेल अधीक्षक कुलवंत सिंह धुर्वे, उप जेल अधीक्षक संजीव गंेदले सहित समस्त जेल स्टाफ उपस्थित रहे।

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