सीधी : कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने आज समयसीमा के पत्रों के निराकरण की बैठक की अध्यक्षता करते हुए समस्त राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि सूखा राहत में प्राप्त आवंटन की राशि को संबंधित तहसीलदारों को पुनरावंटित कर दिया गया है। शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि आयकरदाता किसानों को सूखा राहत की राशि का वितरण नहीं किया जाना है। कलेक्टर श्री गढ़पाले ने निर्देश दिए कि तहसीलदार समस्त ग्रामों में शिविर आयोजित कर प्रभावित किसानों से आयकर घोषणा का फार्म भरवा लें उसके पश्चात जिस-जिस ग्राम में किसानों के फार्म भरते जाए राहत राशि वितरण प्रारंभ किया जाए। उन्होंने कहा कि राहत के लिए किसानों की सूची ग्राम पंचायतों में चस्पा की जाए। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनपत्रों का निराकरण जिला अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर करें। यदि आवेदनों का निराकरण नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारियों की वेतन रोकने की कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाईन,पीजी में प्राप्त आवेदनों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निराकरण तत्काल सुनिश्चित किया जाए। जिन विभागों द्वारा निर्धारित समयावधि के अंदर सेवा प्रदाय नहीं किया जाता उनसे नियमानुसार जुर्माना किया जाए। कलेक्टर ने खड़बड़ा प्राथमिक शाला उत्तरटोला में निर्देश देने के बाद भी हैण्डपम्प का खनन न करने पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी जिला शिक्षा केन्द्र के जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा अधिकारी और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में आधारकार्ड पंजीयन का कार्य संचालित किया जा रहा है। अतः संबंधित विभाग बच्चों को लेकर आये और उनका पंजीयन कराएं। यदि किसी विभाग द्वारा पंजीयन कार्य में लापरवाही की जाती है तो संबंधित जिला अधिकारी को कारण बताओ सूचना जारी किया जाएगा।