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Home सीधी दर्पण मारपीट के मामले में आरोपियों को हुई सजा....

मारपीट के मामले में आरोपियों को हुई सजा....

सीधी (ईन्यूज एमपी)-दिनांक 09.05.2014 को ग्राम नवगवां में आरोपीगण राजबहादुर गुप्‍ता पिता भाग्‍यभान
गुप्‍ता एवं जानकी गुप्‍ता पति राजबहादुर गुप्‍ता दोनो निवासी नवगवां थाना कमर्जी जिला सीधी ने
मिलकर आहता सीता गुप्‍ता के साथ लाठी एवं डण्‍डे से मारपीट किया, जिसके संबंध में आहता की
शिकायत पर थाना कमर्जी में एफ.आई.आर. क्र. 392/14 पंजीबद्ध की गई एवं विवेचना उपरान्‍त
चालान न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण में शासन की ओर से
प्रभावी पैरवी करते हुए श्री मुकेश अभिनन्‍दन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी चुरहट द्वारा
अभियुक्‍तगण के विरूद्ध मामला संदेह से परे प्रमाणित कराया गया, जिसके आधार पर आरोपीगण
को माननीय न्‍यायालय द्वारा दोषी माना गया। परिणामस्‍वरूप माननीय न्‍यायालय श्रीमती मिनी
गुप्‍ता जे.एम.एफ.सी. चुरहट की न्‍यायालय ने दिनांक 02/04/2018 को आरोपीगण को न्‍यायालय
उठने तक की सजा एवं 500/- रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया।

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