सीधी(ईन्यूज एमपी)-दिनांक17 फरवरी 2012 को दोप. 03:15 बजे आहता कु. ऑचल सिंह ग्राम पनवार बघलान में स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर आ रही थी जिसे अभियुक्त जीतेंद्र कुमार सिंह निवासी ग्राम पड़रा थाना कोतवाली सीधी ने तेज गति से मोटर सायकल क्र. एम.पी. 53 ए.बी.7715 से टक्कर मारी जिसके परिणाम स्वरूप आहता का पैर टूट गया और वह सड़क पर गिर गई। घटना के पश्चात थाना कोतवाली सीधी में पीडिता की शिकायत पर एफ.आई.आर. क्र. 172/12 पंजीबद्ध की गई एवं श्री शेषमणी प्रजापति प्र.आ. ने विवेचना उपरान्त चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 295/12 में शासन की ओर से श्रीमती भारती शर्मा जिला अभियोजन अधिकारी सीधी एवं श्रीमती रीना सिंह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी ने अभियुक्त के विरूद्ध मामला संदेह से परे प्रमाणित कराया जिसके आधार पर आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा दोषी माना गया। विचारण पश्चात माननीय न्यायालय श्री राजेंद्र अहिरवार जे.एम.एफ.सी. सीधी की न्यायालय ने आरोपी को 06 माह का कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।