सीधी ( ईन्यूज़ एमपी ) - जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर प्रेम सिंह मण्डलोई वरिष्ठ अध्यापक शा.पूू.मा. विद्यालय तरका की दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शस्ति अधिरोपित किये है। जिला शिक्षा अधिकारी ने जानकारी देकर बताया है कि प्रेम सिंह मण्डलोई वरिष्ठ अध्यापक शा.पू.मा. विद्यालय तरका को छात्रा रिम्पा प्रजापति पिता रामलखन प्रजापति ग्राम भरूही पो. तरका कक्षा 9वीं में सत्र 2016-17 में नियमित रूप से अध्ययन करने के बावजूद, वार्षिक परीक्षा में गणित अंग्रेजी विषय में पूरक होने पर छात्रा को प्रवेष पत्र में गणित का उल्लेख नही करने से छात्रा पूरक परीक्षा से बंचित हो जाने परीक्षा/मूल्यांकन प्रभारी की हैसियत से कक्षा 9वीं में पूरक छात्र-छात्राओं को पूरक परीक्षा में बैठने के लिए विषय के अनुसार परीक्षा शुल्क एवं विषयवार कापी-पेपर की व्यवस्था नहीं करने, परीक्षा टाइम टेविल परीक्षा हाल में चस्पा नही किये जाने, छात्रा के प्रवेष पत्र में त्रुटि होने की दषा में संषोधित प्रवेष पत्र जारी नहीं करने तथा विषयवार छात्रों को परीक्षा हाल में बैठने की व्यवस्था नहीं करने के आरोप में दोषी पाये जाने पर दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गयी है।