सीधी : कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने समस्त तहसीलदारों को सूखे से फसल नुकसानी के लिए सूखा राहत राशि किसानों को वितरित करने के संबंध में निर्देश दिए हैं कि समस्त प्रभावित कृषकों को राहत राशि का भुगतान कोर बैंकिंग के माध्यम से सीधे उनके खाते में राशि अंतरण कर किया जाय। समस्त प्रभावित कृषकों के मोबाइल नम्बर व खाता नम्बर दर्ज किया जाय। कलेक्टर श्री गढ़पाले ने निर्देश दिए हैं कि आवंटित राशि का भुगतान आयुकर दाताओं को नहीं किया जाना है। इस संबंध में शासन के आदेश का पालन किया जाय। संयुक्त खातेदारों के मामले में राहत राशि उनके जमीन के हिस्सेदारी के मान से पृथक-पृथक रूप से उल्लेखित किया जावे तथा समस्त संयुक्त खातेदारों का कोर बैंकिंग के माध्यम से उनके हिस्से की राशि ई-पेमेन्ट द्वारा पृथक-पृथक वितरण किया जाय। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि आवंटित राशि का उपयोग आरबीसी 6-4 के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ही किया जाय तथा व्यय की गई राशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र एवं व्यय ब्यौरा निर्धारित प्रारूप में अविलम्ब भेजा जाय। आवश्यक राशि के आहरण के पश्चात शेष राशि का समर्पण कोषालयीन प्रक्रिया के माध्यम से बीसीओ कोड 0708 में तत्काल किया जाकर आईडी कोड से इस कार्यालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। व्यय का अंकेक्षण राहत आयुक्त कार्यालय भोपाल द्वारा किया जाएगा। अतः समस्त अभिलेख सुरक्षित रखा जाय एवं अंकेक्षण दल द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराया जाय।