सीधी (ईन्यूज एमपी)-दिनांक 31 अक्टूबर 2014 को थाना कोतवाली सीधी अन्तर्गत रघुकुल पेट्रोल पम्प के पास फरियादी राधेश्याम विश्वकर्मा की दुकान से रात को अभियुक्तगण बेटऊ बंसल एवं भारत बंसल द्वारा मिलकर एक पुरानी बेल्डिंग मशीन एवं एक ड्रिल मशीन जिसकी कीमत कुल 10000/ रूपये लगभग की चोरी की गईए जिसके संबंध में फरियादी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली सीधी में एफ आई आर नंबर 916/14 पंजीबद्ध की गयीए जिसमें माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में विचारण के पश्चात् माननीय राजेन्द्र कुमार अहिरवार जे एम ऍफ़ सी सीधी द्वारा दिनांक 09.03.2018 को अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाकर 01 .01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/.1000/. रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। प्रकरण में विवेचना सहायक उपनिरीक्षक देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा की गई थी। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी गोपाल जी सिंह एवं रीना सिंह द्वारा की गई।