सीधी ( ईन्यूज़ एमपी ) - कलेक्टर दिलीप कुमार ने जानकारी दी है कि सीधी जिले में दिनाॅक 01.03.2018 को नवीनीकरण/लाॅटरी के माध्यम से निष्पादन उपरान्त जिले की शेष बची 02 देषी मदिरा एवं 01 विदेषी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों (एक एकल समूह) का द्वितीय चरण में ई-टेण्डर द्वारा निष्पादन किया जाना है। वर्ष 2018-19 के लिए अर्थात् 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिए निष्पादन सीधी जिले के जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा कलेक्ट्रेट सीधी के सभाकक्ष में दिनाॅक 14 मार्च 2018 को ई-टेण्डर के माध्यम से किया जायेगा। वर्ष 2018-19 के लिए ई-टेण्डर द्वारा निष्पादित की जाने वाली देषी मदिरा एवं विदेषी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूह की सूची, उनका स्थान, आरक्षित मूल्य, जमा की जाने वाली धरोहर राषि, देषी एवं विदेषी मदिरा की खपत एवं ड्यूटी की दर आदि जानकारी म.प्र. राज्य इलेक्ट्रोनिक विकास निगम के पोर्टल ूूूण्उचमचतवबण्हवअण्पद पर उपलब्ध रहेगी। इच्छुक टेण्डरदाता उक्त पोर्टल से ही ई-टेण्डर फार्म डाउनलोड तथा भरा हुआ फार्म संलग्नकों सहित अपलोड कर सकेगे। ई-टेण्डर के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली मदिरा दुकाने/एकल समूह के संबंध में आवष्यक जानकारी तथा प्रभावषील शर्ते एवं नियम संबंधी जानकारी जिला आबकारी कार्यालय सीधी से किसी भी दिन (अवकाष दिनों सहित) कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है। ई-टेण्डर के लिए आॅन-लाॅइन टेण्डर प्रपत्र डाउनलोड दिनाॅक 08 मार्च 2018 को प्रातः 11.00 बजे से 13 मार्च 2018 दोपहर 03.00 बजे तक, आनलाॅइन ई-टेण्डर आफर सबमिट करनें का अंतिम समय दिनाॅक 13 मार्च 2018 शाम 05.30 बजे तक एवं जिला समिति द्वारा ई-टेण्डर के निराकरण किये जाने की तिथि दिनाॅक 14 मार्च 2018 को प्रातः 11.00 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक है।