सीधी ( ईन्यूज़ एमपी ) - जिला मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार ने आजाद नगर थाना कोतवाली सीधी के बेमी उर्फ बेमिसाल मुसलमान पिता मुख्तार मुसलमान को आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने पर सम्पूर्ण सीधी जिला एवं सीधी जिले के चतुर्दिक सीमा से लगे जिला सिंगरौली,रीवा,सतना,षहडोल की राजस्व सीमाओं से छः माह तक की अवधि के लिए बाहर जाने के आदेष दिए हैं। उपरोक्त कार्यवाही म0प्र0राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत की गई है। जिला मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार ने बताया कि आजाद नगर थाना कोतवाली सीधी के बेमी उर्फ बेमिसाल मुसलमान पिता मुख्तार मुसलमान एक आदतन अपराधी है जो वर्ष 2004 से लगातार शहर सीधी तथा आसपास के क्षेत्र में अपराधिक घटनायें घटित कर रहा है तथा सीधी शहर के कुख्यात बदमाषो में से एक है। बात-बात पर लोगो के साथ रास्ता रोककर बलवात्मक होकर झगड़ा, मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना, कुख्यात असामाजिक तत्वों को संगठित कर लोगो को धमकी देकर धन वसूली करना , शराब पीने के लिये पैसा मांगना, घर में घुसकर मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है। बेमी उर्फ बेमिसाल मुसलमान के विरूद्ध थाना कोतवाली सीधी में वर्ष 2004 से अब तक 08 आपराधिक प्रकरण विभिन्न धाराओं में दर्ज किए गए हैं। अतः सम्पूर्ण सीधी जिला एवं सीधी जिले के चतुर्दिक सीमा से लगे जिला सिंगरौली,रीवा,सतना और शहडोल की राजस्व सीमाओं से छः माह तक की अवधि के लिए बाहर जाने के आदेष दिए हैं।