सीधी (ईन्यूज एमपी)-जिला मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार ने आदेष जारी कर दिनांक 24.02.2018 से दिनांक 27.02.2018 तक ग्राम नौढ़िया के फायरिंग रेंज के चारों तरफ 04 किमी. की परिधि में ग्राम के नागरिकों तथा पशुओं के प्रवेष निषेध के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है। श्री कुमार ने बताया कि थाना कोतवाली सीधी क्षेत्रांतर्गत ग्राम नौढ़िया में स्थित फायरिंग रेंज को 9वी वटा. वि.स.बल सी कपंनी रीवा कैम्प सीधी द्वारा अधिकारी/कर्मचारियों को वार्षिक चांदमारी (अभ्यास) के लिए दिनांक 20.02.2018 से 23.02.2018 तक चांदमारी के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कराया गया था। जिला पुलिस बल सीधी के अधिकारी/कर्मचारियों की भी चांदमारी दिनांक 24.02.2018 से 27.02.2018 तक कराये जाने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।