सीधी (ईन्यूज एमपी)-विधिक सहायता अधिकारी अमित शर्मा ने जानकारी देतु हुए बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशनुसार वर्ष 2017 की ही तरह वर्ष 2018 में भी नेशनल लोक अदालतों का आयोजन किया जावेगा। इस कडी में दिनांक 10 फरवरी 2018 दिन शनिवार को प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय सीधी एवं व्यवहार न्यायालय तहसील चुरहट, रामपुर नैकिन तथा मझौली में होगा। श्री शर्मा ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, विविल प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, विद्युत प्रकरण वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद के प्ररकण चेक बाउंस के प्रकरण, श्रम से संबधित प्रकरणों आदि का निराकरण किया जावेगा। न्यायालय में लंबित प्रकरणों के साथ नेशनल लोक अदालत में बैंक वसूली, विद्युत नगरीय निकाय से संबंधित प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का भी निराकरण किया जावेगा। उल्लेखनीय है कि नेशनल लोक अदालत में निराकृत प्रकरण अंतिम रूप से समाप्त हो जाते है तथा ऐसे प्रकरणों की कोई अपील नही होती है। नेशनल लोक अदालत में निराकृत प्रकरणों में कोर्ट फीस वापसी का प्रावधान भी किया गया है। जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी के अध्यक्ष श्री पी.सी. गुप्ता ने आम जन से अपील की है कि नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण करा कर न्याय प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करें। वर्ष 2018 में 10 फरवरी, 14 अप्रैल, 14 जुलाई, 8 सितम्बर, और 8 दिसम्बर को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जायेगी। नेशनल लोक अदालत के सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय सीधी में सम्पर्क किया जा सकता है।