सीधी : विकासखण्ड रामपुर नैकिन के ग्राम रैदुअरियाकला नई बस्ती के गनपत गुप्ता पिता बृजवासी गुप्ता द्वारा बिना लायसेन्स के अवैधानिक रूप से उर्वरक का व्यापार करने पर किसान कल्याण तथा कृषि विकास के उपसंचालक महेन्द्र सिंह चन्द्रावत द्वारा रामपुर नैकिन थाने में दुकानदार गनपत गुप्ता के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराकर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। किसान कल्याण एवं कृषि विकास के उप संचालक श्री चन्द्रावत ने बताया कि विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी बिना लायसेन्स के अवैधानिक रूप से उर्वरक का व्यापार करने पर उर्वरक निरीक्षण एस.के.सिंह चौहान द्वारा रामपुर नैकिन के ग्राम रैदुअरियाकला नई बस्ती के गनपत गुप्ता पिता बृजवासी गुप्ता की बन्द दुकान का ताला तोड़वाकर निरीक्षण किया गया। दुकानदार को घर से बुलवाया गया। वे घर पर नहीं मिले। दुकान की चाबी मांगने पर आना कानी व हीला हवाली की गयी। इस पर पुलिस वल एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रामपुर नैकिन तथा तहसीलदार और वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी के समक्ष ताला काटकर दुकान खोली गई। दुकान के अंदर यूरिया एवं डीएपी उर्वरक भण्डारित पाया गया। निरीक्षण के दौरान दुकान में 120 बोरी उज्वला यूरिया एवं 100 बोरी नवरत्ना डीएपी भण्डारित पाई गई जिसे जप्ती बनाकर सहायक समिति प्रबन्धक भरतपुर उमेश कुमार तिवारी के सुपुर्दगी में सौपी गई तथा कलेक्टर विशेष गढ़पाले के निर्देशानुसार आरोपी दुकानदार श्री गुप्ता के विरूद्ध पुलिस थाना रामपुर नैकिन में एफआईआर दर्ज कराई गई और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दुकानदार श्री गुप्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।