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पंचायत समन्वयक अधिकारी निलंबित -

धार(ई न्यूज एमपी)-कलेक्टर श्रीमन् शुक्ला ने जनपद पंचायत तिरला के पंचायत समन्वयक अधिकारी श्री अनिल मण्डलोई को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने का आदेश जारी किया है। आदेश के तहत श्री मण्डलोई को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत अपने दायित्व क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य 516 के विरूद्ध प्रथम किश्त 504, द्वितीय किश्त 365 एवं तृतीय किश्त की राशि 35 हितग्राहियों को जारी किए जाने एवं 02 ही पूर्ण आवास संबंधी प्रगति होने के दृष्टिगत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
कलेक्टर श्री शुक्ला ने बताया कि इनके द्वारा प्रतिउत्तर में अवगत कराया गया कि दायित्व क्षेत्रांतर्गत योजना क्रियान्वयन संबंधी आवंटित ग्राम पंचायतों में भ्रमण एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद तिरला के मार्गदर्शन में आवासगृह निर्माण कराया जाकर माह अक्टूबर 2017 तक आवासों का निर्माण पूर्ण करा लिया जावेगा, लेकिन पूर्ण आवासों की प्रगति मात्र 22.22 प्रतिशत ही रहा। श्री मण्डलोई द्वारा सौपे गए दायित्वों के प्रति लापरवाही बरती जाकर वरिष्ठ निर्देशों की अवहेलना की गई है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत धार नियत किया गया है।

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