सीधी (ईन्यूज़ एमपी)- अपर कलेक्टर डी.पी. वर्मन ने कलेक्ट्रेट परिसर के 100 मीटर के परिधि के अन्तर्गत निषेधात्मक आदेश धारा 144 लागू की है। तथा प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है। उन्होनेे कहा कि कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का धरना प्रर्दशन, जूलूस, आंदोलन, घेराव, नारेबाजी, मशाल का प्रर्दशन नही करेंगा तथा वाद्य संगीत, डोल, साउंड बाक्स, डी.जे आदि का उपयोग नही करेंगा। यदि कोई व्यक्ति या संस्था संगठन, आदेश का उलंघन करते हुए पाया जायेगा। तो उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। अपर जिला मजिस्टेट श्री वर्मन ने बताया कि यह निषेधाज्ञा 7 दिसम्बर की रात्री 12 बजे से 4 फरवरी 2018 तक प्रभावशील रहेगी।