सीधी (ई न्यूज़ एमपी ) कलेक्टर दिलीप कुमार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री उज्जवला योजना एवं दिशा की समीक्षा बैठक रीती पाठक सांसद सीधी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में प्रबंधक मडवास इण्डेन ग्रामीण वितरक ऐजेन्सी, मझौली इण्डेन ग्रामीण वितरक ऐजेन्सी, रामपुर नैकिन इण्डेन वितरक ऐजेन्सी, शिवशक्ति भारत गैस ऐजेन्सी सीधी, किसान भारत गैस ग्रामीण वितरक कुसमी, प्रताप गैस एजेन्सी सीधी, विध्या इण्डेन एजेन्सी चुरहट और भूमिका एच.पी गैस ग्रामीण वितरक टंसार को नोटिस जारी किये है कि उक्त आयोजित बैठक में उपस्थित नही हुए हैं सम्बन्धितों को उपस्थित न होने के कारण प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की महत्वपूर्ण जानकारी समीक्षा बैठक में नही हो पाई है। कलेक्टर द्वारा पेट्रोलियम गैस कण्डिका के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। अनियमित्ता के लिए सम्बन्धित एजेन्सियों को निरस्त करने के लिए वरिष्ठ कार्यालय को क्यो न लेख किया जावें और आपके विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही की जावे। कारण बताओ सूचना पत्र का लिखित जवाब 11 दिसम्बर तक कार्यालय में प्रस्तुत करें। समयावधि में जवाव प्रस्तुत नही करने की स्थिति में यह माना जायेगा कि आरोप अपको स्वीकार है आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।