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मुख्यमंत्री स्वरोजगार व आर्थिक कल्याण योजना के तहत ऋण स्वीकृत हेतु आवेदन

खण्डवा (ई न्यूज़ एमपी ) मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजनान्तर्गत बेरोजगार आवेदकों को स्वयं का लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित करने हेतु बैंक के माध्यम से ऋण/ अनुदान उपलब्ध कराये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। सहायक प्रबंधक मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ने बताया कि आवेदक योजना के तहत पात्रतानुसार आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 5वी उत्तीर्ण हो, उम्र 18 से 45 वर्ष के मध्य हो, आवेदक एवं परिवार का कोई सदस्य बैंक का डिफाल्टर नहीं हो तथा आवेदक द्वारा पूर्व से अन्य शासकीय योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त नहीं की गई हो। उन्होंने बताया कि पात्र एवं इच्छुक हितग्राही अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु प्रबंधक मध्यप्रदेश खादी ग्रामोद्योग जिला पंचायत कार्यालय खण्डवा से सम्पर्क कर एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से 6 दिसम्बर 2017 तक आवेदन जमा कर सकता है।

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