शिवपुरी(ई न्यूज एमपी )- जिले में 9 दिसम्बर аको नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, धारा 138, 126 के अंतर्गत न्यायालय में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए दर्ज प्रकरणों में छूट दी जाएगी।а नेशनल लोक अदालत में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट भार तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रिलिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छ:माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार प्रिलिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारित आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छ:माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।а