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श्रम विभाग की सेवायें ऑनलाइन हुई

(ईन्यूज़ एमपी)भोपाल. दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत स्थापनाओं का पंजीयन एवं उनके नवीनीकरण के आवेदन के लिये श्रम विभाग द्वारा ऑफलाइन प्रकिया समाप्त कर दी गई है। अब ये आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन के माध्यम से लिये जायेंगे। जिसके बाद पंजीयन व नवीनीकरण प्रमाण-पत्र स्थापना द्वारा ऑनलाइन तरीके से डाउनलोड कर प्रिन्ट लिया जा सकेगा। इसके लिये शासन द्वारा एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने के लिये 20 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है|

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