सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- ट्रायवल छात्रवृत्ति घोटाला मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुये जिला न्यायालय के विशेष न्यायधीश ने कालेज संचालक अवनीश शुक्ल, लिपिक राजेश पाण्डेय व महेन्द्र यादव को पांच साल की कड़ी सजा सुनाई है| इस मामले में पांच अन्य आरोपी वरी हो गए हैं| आपको बता दें वर्ष 2015 में 3 करोड़ 6 लाख 43 हजार का छात्रवृत्ति घोटाला सामने आया था जिसमें यह बड़ी कार्यवाही हुई है| इस मामले में म.प्र.शासन की ओर से जाने माने अपर लोक अभियोजक अरुण मिश्र ने पैरवी की थी|