सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- कलेक्टर दिलीप कुमार ने सेमरिया के रामप्रसाद गुप्ता पुत्र रामफल गुप्ता के सब्जी की दुकान में घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 के.जी. वजन वाले 9 नग एवं भरे हुए 1 नग खाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के सिलेण्डर भण्डारित पाये जाने पर जप्त गैस सिलेण्डर राजसात करने, अभियोजन की कार्यवाही करने, युक्ति,युक्ति संगत वैधानिक कार्यवाही करने के लिए कारण बताओ नोटिस दिया है। नोटिस में उल्लेख किया है कि विगत 25 अक्टूबर को सहायक आपूर्ति अधिकारी अजीत सिंह और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ललित मेहरा ने ग्राम सेमरिया हनुमान चैक में रामप्रसाद गुप्ता पुत्र रामफल गुप्ता के सब्जी के दुकान में जाॅच करने पर दुकान के कमरे में भारत गैस कम्पनी के घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 के.जी. वजन वाले 9 नग भरे हुए एवं 1 नग खाली द्रवीकृत पेट्रोलिय गैस के सिलेण्डर अवैध रूप से भण्डारित पाये गये। कलेक्टर ने दिये गये कारण बताओ नोटिस में उल्लेख किया है कि श्री गुप्ता ने अपने कथन में बताया कि वे सब्जी की दुकान करते हैं तथा उनके पुत्र राजेश गुप्ता शिव शक्ति गैस एजेन्सी से भरे हुए गैस सिलेण्डर 660 प्रति सिलेण्डर खरीद कर 700 रूपये में उपभोक्ताओं को विक्रय करते हैं। उन्होने यह भी कथन किया कि उनके पास किसी भी गैस एजेन्सी की अधिकृत अनुज्ञप्ति नही है। और न ही गैस भण्डारण हेतु विस्फोटक अनुज्ञप्ति है। इस प्रकार श्री गुप्ता द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण और व्यापार कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनयमन) आदेश 200 के खण्ड 3 (4) का स्पष्ट उलंघन है जो अवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। इस अनियमित्ता के लिए क्यो न जप्त गैस सिलेण्डर राजसात किया जाय। विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही की जाय या युक्ति युक्ति संगत वैधानिक कार्यवाही की जाय।