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इण्डेन गैस एजेन्सी मझौली के प्रोपाइटर श्री सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी


सीधी : कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने मझौली इण्डेन गैस एजेन्सी प्रोपाइटर आदेश सिंह को अनुज्ञप्ति निरस्त करने, अभियोजन की कार्यवाही करने और युक्तियुक्त संगत वैधानिक कार्यवाही करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
कलेक्टर श्री गढ़पाले ने कहा कि विगत दिवस सहायक आपूर्ति अधिकारी अजीत सिंह एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी संदीप कुमार तिवारी द्वारा प्रतिष्ठान की जाॅच करने पर कमियाॅ पायी गयीं। जाॅच के समय आपके सोरूम एवं गोदाम में मूल्य सूची एवं स्टाक सूची का प्रदर्शन नहीं किया गया। गोदाम में रखे सिलेण्डरों में से 6 सिलेण्डरों की तौल कराये जाने पर गैस के वजन में 300/400 ग्राम का अन्तर पाया गया है। जो मान्य सीमा ़, - 150 से अधिक है। इस प्रकार प्रोपराइटर श्री सिंह द्वारा अनियमितता की गयी है। उपरोक्त अनियमितता के लिए क्यों न अनुज्ञप्ति निरस्त करने हेतु वरिष्ठ कार्यालय को लिखा जाय। आपके विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही की जाय, आपके विरूद्ध अन्य युक्तियुक्त संगत वैधानिक कार्यवाही की जाय।

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