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Home सीधी दर्पण बिना अनुमति के पोस्टर-बैनर लगाने पर होगी कड़ी कार्यवाही...

बिना अनुमति के पोस्टर-बैनर लगाने पर होगी कड़ी कार्यवाही...

सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- जिला मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार ने निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बताया है कि जनपद पंचायत सीधी अन्‍तर्गत ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र पडरियाकला एवं तुन्दुआ तथा जनपद पंचायत सिहावल अन्तर्गत निर्वाचन चितांग,खडबडा, चमरौहा, दुअरा, सैरपुर, सवैचा, बहरी के अभ्यर्थी अपना चुनाव प्रचार करने के लिए नारे बैनर, पोस्टर भूमि स्वामियों के लिखित अनुमति के बिना दिवारों पर नही लगाये। चुनाव प्रचार पोस्टर बैनर लगाने के लिए नियत स्थानों पर स्थानीय संस्थाओं से अनुमति प्राप्त कर निर्धारित शुल्क जमा कर पोस्टर, बैनर आदि का प्रदर्शन कर सकते हैं। स्थानीय संस्थाओं द्वारा व्यवस्था के लिए यदि शुल्क निर्धारित किया जाता है तो सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जायेगा।
म.प्र. सम्पत्ति निरूपण अधिनियम 1994 के अनुसार कोई भी व्यक्ति सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुमति के बिना सार्वजनिक दृष्टि से आने वाली निजी सम्पत्ति को स्याही,खडिया, रंग से लिखकर चिन्हित करके उसे विरूपित वह जुर्मान से 1000 रूपये तक दण्डनीय होगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अवहेलना कर सार्वजनिक रूप से सम्पत्ति का विरूपण करने वाले के विरूद्ध विविध प्रावधानो के तहत कार्यवाही की जायेगी।

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