सीधी(ईन्यूज़ एमपी)-जिला शिक्षा अधिकारी एस.एस.ठाकुर ने आडियल पब्लिक स्कूल करवाही द्वारा बिना मान्यता प्राप्त के विद्यालय संचालित करने पर एक लाख रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। संचालित विद्यालय के सम्बन्ध में अनेको बार पत्र दिये गये कि नवीन मान्यता पोर्टल पर स्थिति प्रर्दशित करें| लेकिन संस्था प्रमुख द्वारा मौखित अश्वासन दिया जाता रहा कि संस्था का डायस कोड और मान्यता प्राप्त हो जायेगी जिस कारण से विद्यालय का संचालन अभी तक किया जाता रहा। अध्यक्ष अनुप्रिया सिंह द्वारा आडियल पब्लिक स्कूल करवाही का संचालन बिना मान्यता के किया जाता रहा है। यह निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के विपरीत किया है| जिस पर धारा 19 के नियम 5 में बिना मान्यता विद्यालय का संचालन करने का जुर्माना एक लाख रूपये अधिरोपित किया गया है। संस्था अध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि जुर्माने कि राशि निर्धारित समय पर जमा न करने पर बैधानिक कार्यवाही की जायेगी। सीधी जिले के अंचलों में ऐसे विद्यालयों की कमी नहीं है जो बिना मान्यता के ही संचालित हो रहे हैं, ये बच्चों और अभिभावकों का आर्थिक रूप से शोषण कर रहे हैं|