सीधी : जनपद कुशमी की ग्राम पंचायत शंकरपुर के सचिव को निलंम्बित किया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री मोहित बुन्दस ने बताया कि प्रस्तुत शिकायत के आधार पर ग्राम पंचायत के कार्यो में उनके द्वारा की गई वित्तीय अनियमितता एवं लापरवाही बरतने तथा जारी कारण बताओं सूचना पत्र का जबाव प्रस्तुत नही करने पर तत्काल प्रभाव से निलंम्बित किया है। कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने पर ग्राम पंचायत शंकरपुर सचिव श्री लगनसिंह को म.प्र.पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 3 दण्डनीय है। म.प्र.पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के भाग 2 नियम 4 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंम्बित किया गया है। निलंम्बन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद कुशमी नियत किया गया है। उन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।