सीधीenewsmp👉कलेक्टर अभय वर्मा ने डी.के.हास्पिटल के संचालक डा. एच के तिवारी को पी.सी. एवं पी.एन.डी.टी. एक्ट का पालन न करने पर पजीयन निरस्त करने के लिये कारण बताओ नोटिस जारी की है। कलेक्टर वर्मा ने उल्लेख किया है कि जाचं दल व्दारा संधारित पंजी का अवलोकन करने के दौरान पाया गया कि आपके व्दारा आन लाइन फार्म-एफ नहीं भरा जा रहा है। जबकि संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के पत्र व्दारा पी.सी. एवं पी.एन.डी.टी.एक्ट के बिन्दु क्रमांक 5 में दिये गये दिा निर्देों में सोनोलाजिस्ट व्दारा प्रतिदिन की रिपोर्टिग फार्म -डी,ई,एफ,एवं जी, वायोमैट्रिक सत्यापन से रियल टाइम ही किये जाने के निर्दे है। आपके व्दारा अभिलेखो का संधारण व्यवस्थित रूप से नहीं किया जा रहा । इस प्रकार बिन्दु क्रमांक 1 से 3 तक र्दित कमियो से परिलक्षित होता है कि संस्था में पी.सी.एव.पी.एन.डी.टी एक्ट 1994 के नियम 29 एवं सांधित नियम 1996 के नियम 1,2,3,4,5,एवं 6 में निहित प्रावधान एवं संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें व्दारा जारी परिपत्र दिनांक 31-12-2015 का पालन नहीं किया जा रहा । क्यो न निहित प्रावधानों के अनुसरण में पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जाये।