सीधी enewsmp👉कलेक्टर अभय वर्मा ने डा.राके कुमार तिवारी, संचालक आर.के.अल्ट्रासाउण्ड, डी.के.हास्पिटल को पी.सी.एवं पी.एन.डी.टी.एक्ट का पालन न करने पर कारण बताओं नोटिस जारी किया है। तथा कहा है कि निहित प्रावधानों के अनुसार पालन न करने पर आपके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर वर्मा ने उल्लेख किया है कि जाचं दल व्दारा संधारित पंजी का अवलोकन करने के दौरान पाया गया कि दिनांक 26,27 एवं 28 अप्रैल को आनलाइन फार्म-एफ नहीं भरा गया। जबकि संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के पत्र व्दारा पी.सी. एवं पी.एन.डी.टी.एक्ट के बिन्दु क्रमांक 5 में दिये गये दिा निर्देों में सोनोलाजिस्ट व्दारा प्रतिदिन की रिपोर्टिग फार्म -डी,ई,एफ,एवं जी, वायोमैट्रिक सत्यापन से रियल टाइम ही किये जाने के निर्दे है। कलेक्टर श्री वर्मा ने लिखा है कि जांच दल व्दारा संस्था के निरीक्षण के दौरान कक्ष में दो यू.एस.जी. मान रखी हुई पायी गयी जबकि आर.के.अल्ट्रासाउण्ड जेनेटिक क्लीनिक क ेलिये एक यू.एस.जी.मान पंजीकृत है। जाचं दल व्दारा संस्था का निरीक्षण किये जाने पर पाया गया कि संस्था में पंजी एवं अभिलेखों का संधारण व्यवस्थित रूप से नहीं किया गया । इस प्रकार बिन्दु क्रमांक 1 से 3 तक र्दित कमियो से परिलक्षित होता है कि संस्था में पी.सी.एव.पी.एन.डी.टी एक्ट 1994 के नियम 29 एवं सांधित नियम 1996 के नियम 1,2,3,4,5,एवं 6 में निहित प्रावधान एवं संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें व्दारा जारी परिपत्र दिनांक 31-12-2015 का पालन नहीं किया जा रहा ।