डा. मिश्रा, संचालक प्रथम आई.व्ही.एफ. क्लीनिक को दिया कारण बताओं नोटिस सीधीenewsmp👉 कलेक्टर अभय वर्मा ने डा. बीना मिश्रा, संचालक, प्रथम आई.व्ही.एफ.क्लीनिक,मिश्रा नर्सिग होम एण्ड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड व्दारा पी.सी. एवं पी.एन.डी.टी.एक्ट के अंतर्गत अल्ट्रासाउण्ड मान संचालित करने के दौरान अभिलेखों का संधारण न करने पर कारण बताओं नोटिस जारी किया है। कलेक्टर वर्मा ने उल्लेख किया है कि जाचं दल व्दारा संधारित पंजी का अवलोकन करने के दौरान पाया गया कि दिनांक 2 एवं 3 मई को आनलाइन फार्म-एफ नहीं भरा गया। जबकि संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के पत्र व्दारा पी.सी. एवं पी.एन.डी.टी.एक्ट के बिन्दु क्रमांक 5 में दिये गये दिा निर्देों में सोनोलाजिस्ट व्दारा प्रतिदिन की रिपोर्टिग फार्म -डी,ई,एफ,एवं जी, वायोमैट्रिक सत्यापन से रियल टाइम ही किये जाने के निर्दे है। आन लाइन फार्म-एफ भरे जाने के समय महिला के पते की जानकारी हेतु आई.डी. प्र्रूफ एवं मोबाइल नबंर अंकित कर अभिलेख संधारित किया जाना होता है किन्तु जाच दल व्दारा संस्था में संधारित पंजी का अवलोकन किये जाने पर पाया गया कि महिला का पता की जानकारी हेतु आईडी प्रूफ उसके पति या रितेदार का जमा कराया गया है। एवं फार्म-एफ नहीं भरा गया है। जाचं दल व्दारा संस्था का निरीक्षण किये जाने पर पाया गया कि संस्था में अभिलेखों का संधारण व्यवस्थित रूप से नहीं किया गया । इस प्रकार बिन्दु क्रमांक 1 से 3 तक र्दित कमियो से परिलक्षित होता है कि संस्था में पी.सी.एव.पी.एन.डी.टी एक्ट 1994 के नियम 29 एवं सांधित नियम 1996 के नियम 1,2,3,4,5,एवं 6 में निहित प्रावधान एवं संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें व्दारा जारी परिपत्र दिनांक 31-12-2015 का पालन नहीं किया जा रहा ।