सीधी enewsmp.com कलेक्टर अभय वर्मा ने जमोडी की मे0 अमर आयल एजेन्सी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने कैरोसीन थोक डीलर की अनुज्ञप्ति निरस्त करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कलेक्टर श्री वर्मा ने जारी की गई कारण बताओ नोटिस में उल्लेख किया है कि बहरी के कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी ललित मेहरा ने जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें अमर आयल एजेन्सी द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकान पटेहरा,कोठार,मझरेटी,खैरा, झिंगाझर,ारदा,जनकपुर,बेलहा,कुचवाही एवं सैरपुर को क्रमाः 587, 1032, 727, 502, 859, 1198, 1373, 1448, 706 कुल 8 हजार 432 लीटर माह फरवरी 2017 के लिए आवंटित कैरोसीन प्रदान नहीं किया गया जबकि आपके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार माह मार्च के प्रारंभिक स्टाक में 1124 लीटर का स्टार प्रर्दित किया गया है। इस प्रकार अमर आयल एजेन्सी द्वारा 7 हजार 308 लीटर कैरोसीन की कालाबाजारी की गई है। कलेक्टर ने कहा है कि में0 अमर आयल एजेन्सी द्वारा किया गया उक्त कृत्य म0प्र0 कैरोसीन व्यापारी (अनुज्ञापन) आदे 1979 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है जो आवयक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय है। अतः कारण बताओ नोटिस जारी कर अमर आयल एजेन्सी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने एवं थोक डीलर हेतु जारी अनुज्ञप्ति निरस्त करने की चेतावनी दी गई है।