सीधी enewsmp.comकलेक्टर अभय वर्मा ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदे 2015 के प्रभावाल होने से जिले में द्वार प्रदाय योजना लागू होने के परिणामस्वरूप लीड का कार्य समाप्त होने से अब जिले के थोक कैरोसीन विक्रेता द्वारा लीड के माध्यम से कैरोसीन का प्रदाय न करते हुए सीधे उचित मूल्य दुकानों को कैरोसीन प्रदाय किया जाएगा। अतः कैरोसीन का सांधित थोक एवं फुटकर विक्रय भाव दूरी के मान से निर्धारित किया जा रहा है। कलेक्टर ने बताया कि सीधी मुख्यालय में कैरोसीन 19.74 रूपए एवं 19.75 रूपए प्रतिलीटर के मान से उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। उचित मूल्य दुकान की दूरी एक से 10 किलोमीटर तक होने पर 19 रूपए 74 पैसे तथा 19 रूपए 75 पैसे के भाव से दिया जाएगा। उचित मूल्य दुकान की दूरी 21 से 30 किलोमीटर होने पर 20.02 रूपए और 20.03 रूपए की दर से दिया जाएगा। उचित मूल्य दुकान की दूरी 31 से 40 किलोमीटर होने पर 20.15 रूपए और 20.16 रूपए के भाव से तथा 40 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर 20 रूपए 32 पैसे एवं 20 रूपए 33 पैसे की दर से दिया जाएगा।