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बोर्ड परीक्षा केंद्रों में धारा 144 लागू

सीधी :- जिला मजिस्ट्रेट सुनील दुबे ने धारा 144 के तहत प्रतिबन्धात्मक आदेश लागू कर कहा है कि माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल के आगामी 01 मार्च से आयोजित होने वाली बार्ड की हाईस्कूल, हायर सेकेण्ड्री की परीक्षाओं के दौरान संवेदनशील एवं अति संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों पर नकल माफियाओं का समूह एकत्रित होता है जिससे परीक्षा केन्द्रों पर शॉति व्यवस्था कायम रखने में खतर उत्पन्न होता है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि परीक्षा केन्द्रों पर असामाजिक तत्वों का प्रवेश न हो तथा परीक्षा केन्द्रों पर तैनात अधिकारी, कर्मचारी एवं सुरक्षा कर्मी निर्भयता पूर्वक अपने कर्तव्य को अंजाम दे सकें इस दृष्टि से आवश्यक है कि जिले के समस्त परीक्षा केन्द्रों पर अस्त्र-शस्त्र लेकर कोई भी व्यक्ति न तो प्रवेश करे और न ही घूमें। अतः धारा 144 के प्रवधानों के अंतर्गत निषेधात्मक आदेश लागू किया गया है।
उन्होंने आदेश जारी किए है कि कोई भी व्यक्ति संवेदनशील, अतिसंवेदनशील परीक्षा केन्द्र क्रमांक 351001 सीधी, 351015 पतुलखी, 351016 बहरी, 351022 रामपुर नैकिन, 351025 चुरहट, 351028 धुम्मा, 351043 खड्डी, 351057 सपही, 351062 सेमरिया, 351066 ममदर, 351075 लकोड़ा, 351079 हनुमानगढ, 351126 रामपुर नैकिन, 351013 कमर्जी, 351014 हटवा खास, 351023 बघवार, 351026 चुरहट, 351029 हिनौती, 351032 सुड़वार के अंतर्गत किसी प्रकार का अग्नेय शस्त्र,विस्फोटक एवं अन्य घातक पदार्थ लेकर न तो स्वयं चलेगा और न ही किसी को करने के लिए उत्प्रेरित करेगा। उन्होंने आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र की 100 मीटर की परिधि के अंतर्गत ईट,पत्थर,रोड़े आदि एकत्र नहीं करेगा और न ही ऐसा करने के लिए उत्प्रेरित करेगा

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