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मध्यप्रदेश में बस किराया बढ़ा, सामान्य बस का न्यूनतम किराया अब 10 रुपये

भोपाल(ईन्यूज एमपी)-मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश में संचालित मंजिली (स्टेज कैरिज) बसों के यात्री किराए में संशोधन करते हुए नई किराया दरें लागू कर दी हैं। परिवहन विभाग द्वारा जारी राजपत्र (गजट) अधिसूचना के अनुसार अब सामान्य बसों का अधिकतम मूल किराया 2 रुपये प्रति यात्री प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है। साथ ही न्यूनतम किराया 10 रुपये तय किया गया है। यह नई व्यवस्था राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी हो गई है।

नई किराया व्यवस्था के तहत बसों की श्रेणी के अनुसार सामान्य किराए पर अतिरिक्त शुल्क लेने की अनुमति भी दी गई है। रात्रि बस सेवा के लिए सामान्य किराए से अधिकतम 10 प्रतिशत अतिरिक्त किराया लिया जा सकेगा। नॉन एसी डीलक्स बसों में सामान्य किराए से 25 प्रतिशत अधिक, स्लीपर बसों में 40 प्रतिशत अधिक, एसी डीलक्स बसों में 50 प्रतिशत अधिक तथा सुपर लग्जरी एसी कोच में सामान्य किराए से अधिकतम 75 प्रतिशत तक अतिरिक्त किराया लिया जा सकेगा।

परिवहन विभाग ने अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि डीलक्स (नॉन एसी), स्लीपर, एसी डीलक्स और सुपर लग्जरी कोच बसों में अलग से नाइट चार्ज नहीं वसूला जाएगा। यानी इन श्रेणियों की बसों में निर्धारित अतिरिक्त प्रतिशत के अलावा रात के समय कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा सकेगा। इसी प्रकार एक्सप्रेस बस सेवाओं के लिए भी किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क वसूलने की अनुमति नहीं दी गई है।

सरकार का कहना है कि संशोधित किराया व्यवस्था मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत लागू की गई है। नई दरों का उद्देश्य बस संचालन की लागत और यात्रियों के हितों के बीच संतुलन बनाए रखना है। अब प्रदेश के सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण और बस संचालकों को इन्हीं निर्धारित अधिकतम किराया दरों के अनुसार यात्रियों से किराया वसूलना होगा।

नई अधिसूचना लागू होने के बाद प्रदेशभर में बसों का किराया नई दरों के अनुसार लिया जाएगा। इससे सामान्य बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए न्यूनतम टिकट 10 रुपये का हो जाएगा, जबकि डीलक्स, स्लीपर और एसी श्रेणी की बसों का किराया निर्धारित प्रतिशत के अनुसार बढ़ेगा। परिवहन विभाग ने बस संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे नई किराया दरों का पालन सुनिश्चित करें।

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