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ITR भरने वालों के लिए बड़ा अपडेट: अब गिफ्ट, सब्सिडी और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की देनी होगी जानकारी

आयकर विभाग ने बढ़ाई निगरानी, गलत जानकारी या आय छिपाने पर हो सकती है कार्रवाई

भोपाल(ईन्यूज एमपी)- आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने वाले करदाताओं के लिए इस वर्ष कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। आयकर विभाग ने आय और वित्तीय लेनदेन की पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से आईटीआर फॉर्म में नए खुलासे (डिस्क्लोजर) अनिवार्य किए हैं। अब करदाताओं को 50 हजार रुपये या उससे अधिक मूल्य के गिफ्ट, सब्सिडी, अनुदान और अन्य उच्च मूल्य के वित्तीय लेनदेन की जानकारी भी रिटर्न में देनी होगी। इन नए प्रावधानों का उद्देश्य आय छिपाने और टैक्स चोरी पर रोक लगाना है।

नई व्यवस्था के तहत यदि किसी व्यक्ति को एक वित्तीय वर्ष में 50 हजार रुपये या उससे अधिक का गिफ्ट, सरकारी सब्सिडी, अनुदान या अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त होता है, तो उसकी जानकारी निर्धारित नियमों के अनुसार आयकर रिटर्न में देना आवश्यक होगा। आयकर विभाग इन जानकारियों का मिलान विभिन्न एजेंसियों और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त आंकड़ों से भी करेगा।

इसके अलावा बैंक खातों में बड़े नकद जमा, उच्च मूल्य की खरीद-फरोख्त, निवेश, संपत्ति की खरीद, शेयर एवं म्यूचुअल फंड में निवेश तथा अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय लेनदेन भी विभाग की निगरानी में रहेंगे। यदि रिटर्न में दी गई जानकारी और विभाग के पास उपलब्ध रिकॉर्ड में अंतर पाया जाता है तो संबंधित करदाता से स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि करदाताओं को आईटीआर दाखिल करते समय सभी आय स्रोतों, बैंक खातों, निवेश और प्राप्त उपहारों की सही एवं पूरी जानकारी दर्ज करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की जानकारी छिपाने या गलत विवरण देने पर आयकर विभाग की ओर से नोटिस, जुर्माना अथवा अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

आयकर विभाग का मानना है कि नई व्यवस्था से कर प्रणाली अधिक पारदर्शी बनेगी और कर चोरी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। साथ ही ईमानदारी से कर भुगतान करने वाले करदाताओं के लिए भी रिटर्न प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और विश्वसनीय होगी। इसलिए करदाताओं को सलाह दी गई है कि आईटीआर दाखिल करने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेजों और वित्तीय लेनदेन का मिलान अवश्य कर लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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