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पटवारी को 04 वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा


भोपाल (ईन्यूज एमपी)-लोकायुक्त रीवा में पंजीबद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण में माननीय विशेष न्यायालय अनूपपुर द्वारा दिनांक 08.11.2023 को पारित निर्णय में आरोपी शैलेंद्र शर्मा पटवारी हल्का क्रमांक 2 बरगवां तहसील अनूपपुर जिला अनूपपुर को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹10,000 के अर्थदंड तथा धारा 13(1) डी एवं 13(2) पीसी एक्ट 1988. में 4 वर्ष सश्रम कारावास 10,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है| श्री शैलेंद्र शर्मा पटवारी द्वारा शिकायतकर्ता मीना केवट को शासकीय भूमि पर पट्टा दिलाने के एवज में ₹8000 रिश्वत की मांग की गई थी, जिसे दिनांक 25.10.2016 को रंगे हाथ पकड़ा गया, जिस पर अपराध क्रमांक 348/2016 पंजीबद्ध कर विशेष न्यायालय अनूपपुर में दिनांक 23.11.2020 को चालान प्रस्तुत किया गया था माननीय विशेष न्यायालय अनूपपुर द्वारा विचारण उपरांत दिनांक 08.11.2023 को निर्णय पारित किया गया है|

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