पुलिस अधीक्षक डॉ. रविन्द्र वर्मा द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को दूष्टिगत जिले अपराध में अंकुश लगाने एवं लोगो के मन में भय पैदा करने वाले आदतन अपराधियों पर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके तहत अपराध एवं अवैध कार्य पर अंकुश लगाने हेतु लगातर कार्यवाही की जा रही। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट सीधी द्वारा तीन आदतन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की जाकर 1-1 वर्ष के लिये जिले के चतुर्दिक सीमा से बाहर निष्काषित किया गया है। *जिला बदर किये गये आरोपियों में - *1.* सलमान मंसूरी उर्फ कादिर पित मो. रफीक मंसूरी उम्र 24 वर्ष निवासी पटेल पुल थाना कोतवाली जिला सीधी के विरूद्ध वर्ष 2017 से अब तक कुल 09 अपराध पंजीबद्ध हैं। लगातार आपराधिक कृत्यों में संलिप्त होने से आरोपी के जिला बदर का प्रस्ताव जिला मजिस्ट्रेट सीधी की ओर भेजा गया जिस पर न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जिला सीधी में प्रकरण क्रमांक 0006/जि.बदर/2020 पंजीबद्ध किया जाकर विचारण प्रक्रिया प्रारंभ की गई। उक्त प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट जिला सीधी द्वारा अनावेदक के विरूद्ध 01 वर्ष के लिये जिला सीधी एवं जिला सीधी के चतुर्दिक सीमा से लगे जिलों (सिंगरौली, रीवा, सतना, शहडोल) की राजस्व सीमाओ से जिला बदर किये जाने का आदेश दिनांक 29.08.2023 को परित किया गया है। *2.* विवेक द्विवेदी पिता शीतला प्रसाद द्विवेदी उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम कुर्वाह थाना जमोड़ी जिला सीधी के विरूद्ध वर्ष 2016 से अब तक कुल 06 अपराध पंजीबद्ध हैं। लगातार आपराधिक कृत्यों में संलिप्त होने से आरोपी के जिला बदर का प्रस्ताव जिला मजिस्ट्रेट सीधी की ओर भेजा गया जिस पर न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जिला सीधी में प्रकरण क्रमांक 0009/जि.बदर/2020 पंजीबद्ध किया जाकर विचारण प्रक्रिया प्रारंभ की गई। उक्त प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट जिला सीधी द्वारा अनावेदक के विरूद्ध 01 वर्ष के लिये जिला सीधी एवं जिला सीधी के चतुर्दिक सीमा से लगे जिलों (सिंगरौली, रीवा, सतना, शहडोल) की राजस्व सीमाओ से जिला बदर किये जाने का आदेश दिनांक 31.08.2023 को परित किया गया है। *3.* करन उर्फ गुड्डू सोनी पिता सूरज सोनी उम्र 23 वर्ष निवासी कोटहा थाना कोतवाली जिला सीधी के विरूद्ध वर्ष 2008 से अब तक कुल 09 अपराध पंजीबद्ध हैं। लगातार आपराधिक कृत्यों में संलिप्त होने से आरोपी के जिला बदर का प्रस्ताव जिला मजिस्ट्रेट सीधी की ओर भेजा गया जिस पर न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जिला सीधी में प्रकरण क्रमांक 24/जि.बदर/2019 पंजीबद्ध किया जाकर विचारण प्रक्रिया प्रारंभ की गई। उक्त प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट जिला सीधी द्वारा अनावेदक के विरूद्ध 01 वर्ष के लिये जिला सीधी एवं जिला सीधी के चतुर्दिक सीमा से लगे जिलों (सिंगरौली, रीवा, सतना, शहडोल) की राजस्व सीमाओ से जिला बदर किये जाने का आदेश दिनांक 29.08.2023 को परित किया गया है। उक्त आरोपीगढ़ जारी आदेश दिनांक के उपरांत अगर जिला सीधी या सीधी जिले से लगे चतुर्दिक राजस्व सीमा में बिना सक्षम आदेश के पाये जाने/आदेश का उल्लंघन करने पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।