सीधी (ईन्यूज एमपी)-प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार समग्र पोर्टल पर नवीन परिवार एवं नए सदस्यों (23 से 60 वर्ष की विवाहित महिलाएं) का नाम जोड़ने पर ग्राम पंचायत या वार्ड लागिन से अनुसंशा उपरांत कलेक्टर कार्यालय लाॅगिन में अनुमोदन के लिए भेजा जावेगा। कलेक्टर साकेत मालवीय ने आदेश जारी कर उपरोक्त प्राप्त प्रकरणों को जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायों से प्राप्त अनुसंशा के आधार पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कलेक्टर से अनुमोदन प्राप्त कर जिला ई-गर्वनेन्स प्रबंधक जिला सीधी म.प्र. द्वारा समग्र पोर्टल पर कलेक्टर कार्यालय लाॅगिन में निराकरण किया जावेगा।