सीधी (ईन्यूज एमपी)-जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने जानकारी देकर बताया कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार एवं परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 का शुभारम्भ दिनांक 05.03.2023 को किया गया है। योजना अंतर्गत पात्रता एवं अपात्रता तथा आवश्यक दस्तावेज का विवरण शासन द्वारा निर्धारित किया गया है। योजना अंतर्गत पात्रता -------- हितग्राही मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी हो। विवाहित हो, जिसमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होगी। आवेदन के कैलेण्डर वर्ष में, 01 जनवरी 2023 की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों तथा 60 वर्ष की आयु से कम हों। योजना अंतर्गत अपात्रता --------- योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाऐं अपात्र होगी जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक हों। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग/उपक्रम/मण्डल/स्थानीय निकाय में नियमित/स्थाई कर्मी/संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हों। जो स्वयं भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रतिमाह राशि रूपये 01 हजार या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही है। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/विधायक हो। जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा चयनित/मनोननि, बोर्ड/निगम/मण्डल/उपक्रम के अध्यक्ष/ संचालक/सदस्य हों। जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसंरपंच को छोड़कर) हो। जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो। जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर सहित) हों। योजना अंतर्गत आयोजित होने वाले कैम्प में लगने वाले आवश्यक दस्तावेज --------- समग्र आई.डी. (समग्र आई.डी. में ई-केवाईसी अपडेट होना चाहिए, यदि अपडेट न हो तो आवेदन जमा करने की तिथि के पूर्व अपडेट करा लिये जावे) तथा कैम्प में समग्र आई.डी. साथ लाना है। आधार कार्ड (आधार कार्ड में जन्मतिथि अपडेट होना चाहिए, यदि अपडेट न हो तो आवेदन जमा करने की तिथि के पूर्व अपडेट करा लिये जावे) तथा कैम्प में आधार कार्ड साथ लाना है। आवेदिका के स्वयं का बैंक खाता पासबुक (बैंक खाता पासबुक उपलब्ध न होने की स्थिति में खाता क्रमांक एवं आई.एफ.एस.सी. कोड उपलब्ध होना चाहिए। आवेदिका का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए एवं बैंक खाते में डीबीटी इनेबल होना चाहिए।