सीधी (ईन्यूज एमपी)- कलेक्टर साकेत मालवीय द्वारा आदेशित किया गया है कि सीधी जिला अंतर्गत 26 जनवरी 2023 को किसी भी प्रकार की मदिरा का क्रय, विक्रय, परिवहन एवं वितरण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) भोपाल दिनांक 21 जनवरी 2022 के कंडिका क्रमांक 32 में वर्ष 2022-23 के लिए शासन द्वारा अधिसूचित शुष्क दिवसों में 26 जनवरी 2023 (गणतंत्र दिवस) उल्लेखित है। इस अनुक्रम में सीधी जिले की समस्त प्रकार की मदिरा दुकानें, मदिरा गोदाम, होटल बार (एल.एल.-3) एवं देशी मद्य भाण्डागार सीधी दिनांक 26 जनवरी 2023 (गणतंत्र दिवस) को पूर्णतः बंद रहेंगी।