सीधी (ईन्यूज एमपी)-सीधी जिला अंतर्गत विकासखण्ड सीधी के ग्राम शिवपुरवा एवं विकासखण्ड रामपुर नैकिन के ग्राम कटौली तथा हनुमानगढ़ में सुकरों में रोग उद्धभेद की सूचना संयुक्त संचालक पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला जहाॅगीराबाद भोपाल को प्रेषित नमूनों में दिनांक 21.12.2022 को अफ्रीकन स्वाईन फीवर रोग की पुष्टि की गयी है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी साकेत मालवीय ने आदेश जारी कर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के तहत कार्यवाही किये जाने हेतु आदेश जारी किया गया है। जारी आदेशानुसार जिला अंतर्गत सुकर प्रजाति एवं सुकर फार्म से लगे वाहनों के आवागमन एवं क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। सुअर पालक सुअरों की साफ-सफाई एवं उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखना सुनिश्चित करेंगे। संक्रमित सुअरों को सामान्य स्वस्थ सुअरों से पृथक रखेंगे एवं संक्रमित सुअरों का मांस खाद्य के रूप में प्रयोग नहीं करेंगें। रोग नियंत्रण एवं बचाव रणनीति के तहत रोग संभावित सेंटर की पहचान कर परिधि क्षेत्र को तीन क्षेत्र में बांटकर रोग नियंत्रण की कार्यवाही करेंगे। संक्रमित क्षेत्र-संभावित क्षेत्र से एक किलोमीटर की परिधि क्षेत्र, सर्विलेंस क्षेत्र- 01 किमी. से 10 किमी. के बीच का क्षेत्र एवं बीमारी मुक्त क्षेत्र 10 किमी. परिधि के बाहर का क्षेत्र घोषित किया गया है। रोग संभावित क्षेत्र को चिन्हित कर भारत शासन के द्वारा निर्धारित नेशनल एक्शन प्लान फार कन्ट्रोल कन्टेनमेंट एण्ड इरॉडिकेशन ऑफ अफ्रीकन स्वाइन फीवर दिशा निर्देशों के अनुसार रोग नियंत्रण का कार्य किया जाना सुनिश्चित करेंगे। समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी जिला सीधी इस आदेश का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करेंगें। उप संचालक पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद सीधी, समस्त नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायत, जिला सीधी इस आदेश का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करेंगें। आदेश का उल्लंघन करने की दिशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।