सीधी ( ईन्यूज एमपी ) जिले के पेट्रोल पम्प संचालकों की अब खैर नही ..हेल्मेट नही तो अब पेट्रोल नही ..इतना ही नही अगर गैर हेलमेट पेट्रोल की बिक्री पर पम्प मालिकों को 144 के तहत जेल भी जाना होगा । इससे सम्बंधित कलेक्टर मुजीबुर्रहमान खान द्वारा जिले के समस्त पेट्रोल पंप एवं डीजल पम्प संचालकों को निर्देशित किया गया है कि बिना हेलमेट धारण किये दो पहिया चालकों को पेट्रोल प्रदाय किये जाने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (एक) का उल्लंघन माना जायेगा एवं संबंधित पेट्रोल पंम्प संचालक के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। कलेक्टर श्री खान ने बताया कि उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत डब्ल्यू पी 7436/2021 में पारित आदेश दिनांक 23.09.2022 के परिपालन में आमजन की सुरक्षार्थ जिले के सभी पेट्रोल पंम्पो पर फ्लैक्सी/बैनर के माध्यम से सभी दो पहिया मोटर वाहन चालकों एवं पीलियन राइडर को हेलमेट धारण करने के लिए पाबंद किया गया है। पेट्रोल की आपूर्ति के दौरान वाहन चालकों को हेलमेंट धारण करने पर ही पेट्रोल वितरण किया जावे।