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आतिशबाजी के संग्रह एवं विक्रय हेतु निर्देश जारी,16 अक्टूबर तक होंगे अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञप्ति के आवेदन.....

सीधी (ईन्यूज एमपी)- प्रतिवर्ष की भाॅति इस वर्ष भी दीपावली त्यौहार के अवसर पर आतिशबाजी (पटाखे, फुलझड़ी) संग्रह एवं विक्रय हेतु विस्फोटक नियम, 2008 के अन्तर्गत अनुसूची-प्ट के भाग-1 अनुच्छेद (5)(ख) के अनुसार प्रारूप एल.ई.-5 में अस्थाई अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु विस्फोटक नियम, 2008 का नियम 99(1) के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मुजीबुर्रहमान खान द्वारा कार्य सुविधा की दृष्टि से आदेश पारित किया गया है।

जारी आदेशानुसार विस्फोटक नियम, 2008 के अन्तर्गत अस्थाई अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया गया है। अनुज्ञप्तिधारियों को आतिशबाजी विक्रय हेतु स्थल संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा संबंधित अनुविभागीय अधिकारी पुलिस एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की बैठक उपरांत निर्धारित किया जायेगा। नवीन अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 16.10.2022 तक रहेगी। इस अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। दिनांक 22.10.2022 से 04.11.2022 (14 दिवस) तक के लिये अस्थाई अनुज्ञप्ति वैध रहेगी। नवीन अस्थाई अनुज्ञप्ति के लिये ीजजचेरूध्ध्ेमतअपबमे.उच.हवअ.पद पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की ओर प्रेषित किये जायेंगे, जिसके संबंध में राजस्व एवं पुलिस विभाग का प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रतिवेदन मय अभिलेखों सहित ऑनलाइन के माध्यम से प्रस्ताव अनुमोदन हेतु जिला मजिस्ट्रेट की ओर प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे एवं अनुमोदन पश्चात की अनुज्ञप्ति जारी की जावेगी।

सुरक्षात्मक उपाय अपनाने अनिवार्य होगा

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित किया गया है कि यह सुनिश्चित किया जावे कि अनुज्ञप्तिधारियों के अनुज्ञप्ति में उल्लिखित क्षमता से ज्यादा अतिशबाजी न हो। अनुज्ञप्ति स्थल पर आवश्यक अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जावे तथा रहवासी बस्ती में आतिशबाजी विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति जारी न किया जावे। अनुज्ञप्ति स्थल पर किसी भी प्रकार की अग्नि दुर्घटना/घटना की जानकारी से तत्काल संबंधित थाना प्रभारी/पुलिस अधीक्षक सीधी को सूचित की जावेगी। अनुज्ञप्ति स्थल पर किसी आशंकित दुर्घटना के निदान हेतु प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारक द्वारा पुलिस प्रशासन को पर्याप्त सहयोग उपलब्ध कराया जावेगा। जिस स्थान पर आतिशबाजी की दुकानें लगेगी उस स्थान पर पर्याप्त पानी एवं बालू (रेत की बोरी) की व्यवस्था की जावे एवं विस्फोटक नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तब तक आतिशबाजी न बेची जाये जब तक उनके साथ कोई वयस्क व्यक्ति न हो। अनुज्ञप्ति स्थल पर किसी प्रकार के जलित दिये, लालटेन, मोमबत्ती का प्रयोग नहीं किया जावे तथा धूम्रपान पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। शासकीय भूमि पर दुकान आवंटित की जा रही हैं तो अस्थाई लीज का किराया अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वसूल करें। नगरीय निकाय की भूमि में नगर पालिका परिषद एवं ग्राम पंचायत की भूमि में ग्राम पंचायत द्वारा किराया वसूल किया जावेगा।

शोर के मानकों का पालन अनिवार्य होगा

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना जी.एस.आर. 682(ई) दिनांक 05.10.1999 में पटाखों के प्रस्फोटन से होने वाले शोर मानक निर्धारित किये गये है, उनका पालन अनिवार्य होगा। प्रस्फोटन के बिन्दु से 4 मीटर की दूरी पर 125 डी.बी.(ए.आई) या 145 डी.बी. (सी) पी क्रं. से अधिक ध्वनि स्तर जनक पटाखों को विनिर्माण, विक्रय, उपयोग करना वर्जित है। लड़ी (जुडे हुए पटाखों) गठित करने वाले अलग-अलग पटाखों के लिये उपर वर्णित सीमा 5सवह10;छद्धकठ तक कम किया जा सकेगा, जहां एन=एक साथ जुड़े हुए पटाखों की संख्या। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समय≤ पर जारी दिशा निर्देशों एवं केन्द्र सरकार की अधिसूचना व विस्फोटक अधिनियम, 2008 के अनुपालन में संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक भोपाल के पत्र क्रमांक ई-1/1/मिस. दिनांक 31.08.2022 में उल्लिखित निर्देशों का पालन कराना सुनिश्चित करें।

अस्थाई दुकान के लिए अनुज्ञप्ति देते समय शर्तों का पालन अनिवार्य

आतिशबाजी बिक्री हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा दुकानदारों को अस्थाई दुकान के लिये अनुज्ञप्ति देते समय केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना क्रमांक जी.एस.आर.687(ई) दिनांक 27.09.1984 के अन्तर्गत उल्लेखित शर्तों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना है। आतिशबाजी को सुरक्षित एवं बंद शेड में रखना होगा। आतिशबाजी की अस्थाई दुकान एक दूसरे से तीन मीटर की दूरी पर एवं किसी भी संरक्षित कार्यशाला से 50 मीटर की दूरी पर होगा। यह अस्थाई दुकानें एक-दूसरे के आमने-सामने नहीं होगी। दो दुकानों के बीच विभाजन में टीन की चादर का ही प्रयोग करेंगे एवं छत भी टीन की चादर की रहेगी। सुरक्षा दूरी के अंदर एवं इन दुकानों में प्रकाश हेतु किसी प्रकार का तेल, लेम्प, गैस लेम्प एवं खुली बिजली की बत्तियों का प्रयोग नहीं होगा यदि किसी बिजली की लाईन का प्रयोग किया जाता है तो उसे या तो दीवार पर या छत पर दृढ़ता से लगाना होगा, किसी प्रकार के तार लटके नहीं होंगे। इन बत्तियों के लिये बटन छत के पास लगाने होंगे एवं एक पंक्ति की सभी दुकानों के लिये मास्टर स्विच लगाना होगा। प्रत्येक मास्टर स्विच में फयूज या सर्किट ब्रेकर लगा होंना चाहिये, ताकि शार्ट सर्किट होने पर विद्युत प्रवाह स्वतः बंद हो जावे। किसी दुकान के 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी का प्रदर्शन प्रतिबंधित होगा।

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