सीधी (ईन्यूज एमपी)-कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मुजीबुर्रहमान खान द्वारा दुर्गा उत्सव पर्व 2022 के दौरान सीधी जिले के विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाले गरबा, डांडिया एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित कराने वाली आयोजन समितियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया गया है। जारी आदेशानुसार गरबा डांडिया एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराने वाली आयोजन समिति द्वारा किसी भी व्यक्ति को उनके बगैर पहचान पत्र के सत्यापन किये बिना आयोजन स्थल पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाया जाना अनिवार्य होगा। आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर स्थापित पण्डालों में अग्नि से बचाव हेतु अग्निशमन यंत्रों की पर्याप्त व्यवस्था तथा फायर सेफ्टी नार्म्स का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था रखना अनिवार्य होगा। आयोजन समिति द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी व्यक्ति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर आयोजन के दौरान किसी भी संदिग्ध/आपत्तिजनक वस्तु/धारदार हथियार नहीं ले जा सकेगा और न ही उसका प्रयोग/प्रदर्शन कर सकेगा। आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर विद्युत सुरक्षा से संबंधित समस्त कार्य कराया जाना सुनिश्चित करेंगे एवं इस आशय का प्रमाण पत्र विद्युत विभाग से लिया जाना अनिवार्य होगा। जिला मजिस्ट्रेट ने कड़े निर्देश जारी किए हैं कि उपरोक्तानुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।