सीधी (ईन्यूज एमपी)-जिला शिक्षा अधिकारी आर.एस. द्विवेदी द्वारा आदेश जारी कर विद्यालय में अनियमित रूप से उपस्थित होने, विद्यालय में अध्यापन कार्य नहीं कराने, छात्रों को पुस्तकों का वितरण नहीं करने के कारण मीना केवट प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला लोनियान टोला हटवाखास को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (चार) के तहत लघु शास्ति से दण्डित करते हुए उनकी एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से बंद की गयी है।