सीधी (ईन्यूज एमपी)- हाल ही में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आखिरी चरण का मतदान जनपद पंचायत सीधी के विभिन्न पंचायतों में सम्पन्न कराया जाकर मतों की मतगणना भी मतदान केन्द्रों में कराई जा चुकी है । कतिपय कारणों को लेकर रिट्रनिंग आफीसर सीधी के समक्ष पुनर्मतगणना के आये आवेदनों पर कोई विचार नही किया जायेगा चूंकि अमूमन पुनर्मतगणना नही की जाएगी केवल टेबुलेशन का कार्य किया जाएगा उक्त आशय की जानकारी रिटर्निंग ऑफिसर तहसीलदार गोपदवनास सौरभ मिश्रा द्वारा दी गई है। रिटर्निंग ऑफिसर सौरभ मिश्रा द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पत्र का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम-80 में मतो की पुनर्गणना किए जाने के प्रावधान दिए गए है. उक्त के उपनियम (1) से लेकर (5) तक का अवलोकन किया जाए कतिपय जिलों द्वारा मतदान केन्द्र पर अथवा विकासखण्ड मुख्यालय पर की गई मतगणना के उपरांत मतों की पुनर्गणना के संबंध में इच्छा की जा रही है, इस संबंध में मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1955 यो नियम-50 उपनियम (5) में यह उल्लेखित है कि उपनियम (4) या नियम के उपनियम (2) के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी को मतदान में मिले मतों की कुल संख्या घोषित किए जाने के पश्चात रिटर्निंग ऑफिसर या ऐसा अन्य प्राधिकृत अधिकारी परिणाम-पत्र को पूरा करेगा और हस्ताक्षरित करेगा और उसके पश्चात पुनर्गणना के लिए कोई आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा । मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1996 के नियम-105) के प्रधान सुरु मतदान केन्द्र पर की गई मतगणना के तत्काल पश्चात प्राधिकृत अधिकारी को या विकासखण्ड मुख्यालय पर की गई इस घटना के तत्काल पश्चात रिटर्निंग ऑफिसर को पुनर्गणना हेतु आवेदन दिया जाता है, किन्तु नियम- 80 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही पूर्ण करने या नियम-77 (2) की अपेक्षा में यथास्थिति पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए क्रमश प्ररूप 16, 17, 18 एवं 19 में परिणाम पत्र के भाग एक में प्रविष्टिया करने और प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त कुल मतों की संख्या आख्यापित किए जाने के पश्चात ऐसा कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।