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Home मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैंसला , अब नही होगा चुनाव ....

हाईकोर्ट का बड़ा फैंसला , अब नही होगा चुनाव ....

मुरैना ( ईन्यूज एमपी)मुरैना के सुप्रसिद्ध श्रीबिहारी जी मंदिर के संचालक मण्डल के लिये होने वाले चुनाव को स्थगित करने के आदेश उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ग्वालियर द्वारा दिये गये हैं। इस आदेश के बाद अब कल होने वाले मतदान की प्रक्रिया पर प्रशासन द्वारा रोक लगा दी गई है। मुरैना के जन-जन की भावनाओं व आस्था के केन्द्र श्रीबिहारी जी मंदिर के संचालक मण्डल को उच्च न्यायालय द्वारा एक दशक पूर्व भंग कर प्रशासक नियुक्त किया गया था। तत्कालीन संचालक मण्डल द्वारा मुरैना जिला न्यायालय में दीवानी दावा प्रस्तुत कर कहा गया कि यह व्यवस्थायें मण्डी कमेठी को सौंपी जाये, संचालक मण्डल के चुनाव कराये जाये। इस दावा की सुनवाई के बाद जिला न्यायालय ने मंदिर प्रबंधन के लिये नई संचालन समिति गठित करने के लिये प्रशासक की देख-रेख में चुनाव कराये जाने के आदेश दिये। इसके पालन में प्रशासन द्वारा संचालक मण्डल चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इस आदेश के विरोध मेंं मंदिर पुजारी पं. कुलदीप शर्मा ने उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ग्वालियर में याचिका प्रस्तुत की गई। जिस पर आज विद्वान न्यायामूर्ति द्वारा जिला न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुये चुनावी प्रक्रिया स्थगित कर दी है। यह प्रकरण उच्च न्यायालय की ओर से पुन: जिला न्यायालय में भेजा गया है। इसमें दिये गये निर्देशों का पालन जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुरैना की देख-रेख में जिला प्रशासन द्वारा किया जावेगा। ग्वालियर उच्चन्यायालय में मंदिर के चुनाव को लेकर श्याम बिहारी गोयल तथा रबि सिंघल सहित कुल 6 लोगों ने याचिकाएं लगाई थी जिनका आज शनिवार को विशेस पीठ ने सुनवाई कर फैसला सुनाया है ।

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