सीधी - मे. कंधवार फिलिंग स्टेशन रीवा रोड रामपुर नैकिन के प्रोपराइटर मानेन्द्र सिंह की जॉच कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मानसिंह राय द्वारा विगत दिवस की गई थी। जॉच का प्रकरण निर्मित कर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर न्यायालय द्वारा विगत दिवस आदेश पारित किया जाकर मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट हाई स्पीड डीजल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 की कंडिका 3 (4) एवं कंडिका 10 तथा अनुज्ञप्ति की शर्त दिनांक 4, 5 का उल्लंघन किए जाने के कारण उक्त आदेश 1980 के खण्ड 15 (1) के अंतर्गत कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने प्रतिभूति की राशि 10 हजार रूपये राजसात करने के आदेश पारित किए हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी महेन्द्र त्रिपाठी ने लिखा है कि 3 दिवस के भीतर राजसात की राशि दस हजार रूपये भारतीय स्टेट बैंक सीधी में लायसेंस शुल्क, चालान द्वारा जमा कर चालान की प्रति खाद्य कार्यालय में जमा की जाय।