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Home मध्य प्रदेश एमपी मे फिलहाल नही लागू होगी, वाहन जुर्माने की नई दरें.......

एमपी मे फिलहाल नही लागू होगी, वाहन जुर्माने की नई दरें.......

भोपाल(ईन्यूज एमपी)- भले ही एक सितंबर से केंद्र सरकार ने देश में मोटरयान अधिनियम के जुर्माने की भारी-भरकम दरें लागू कर दी हो, लेकिन फिलहाल कांग्रेस शासित मध्यप्रदेश में यह लागू नहीं होंगी। कमलनाथ सरकार पहले दूसरे राज्यों में किए जा रहे प्रावधानों का अध्ययन कराएगी। वहीं, कानूनी तौर पर यह तलाशा जा रहा है कि प्रदेशवासियों को कैसे इससे राहत दी जा सकती है। क्योंकि जो जुर्माना लगाया गया है वो बहुत अधिक है।

प्रदेशभर से आ रही प्रतिक्रियाओं को देखते हुए परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने परिवहन आयुक्त शैलेंद्र श्रीवास्तव को दूसरे राज्यों का अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, विधि एवं विधायी मंत्री पीसी शर्मा ने प्रमुख सचिव विधि सत्येंद्र कुमार सिंह से कहा है कि वे देखें कि इसमें क्या संशोधन हो सकता है। पुनर्विचार के क्या प्रावधान हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ से भी इस संबंध में चर्चा की जाएगी।

केंद्र सरकार ने नौ अगस्त को मोटरयान अधिनियम एक सितंबर से लागू करने की अधिसूचना जारी की थी। इसमें नाबालिग के वाहन चलाने पर 25 हजार रुपए तक जुर्माना, तीन साल की सजा, वाहन का पंजीयन निरस्त करने के साथ वाहन मालिक और नाबालिगदोनों को दोषी माने जाने का प्रावधान है। इसी तरह ड्राइविंग के दौरान सेल्फी लेने पर दो हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। इमरजेंसी वाहन एम्बुलेंस को यदि सड़क पर रास्ता नहीं दिया जाता है तो अब दस हजार रुपए जुर्माना चुकाना होगा।

सीट बेल्ट नहीं पहनने पर एक हजार, दोपहिया पर दो से ज्यादा सवारी होने पर एक हजार, हेलमेट नहीं पहनने पर एक हजार, बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर पांच हजार, लाइसेंस रद्द होने के बाद भी वाहन चलाने पर दस हजार, ओवर स्पीड वाहन चलाने पर दो हजार, खतरनाक ड्राइविंग करने पर पांच हजार, शराब पीकर वाहन चलाने पर 10 हजार, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करने पर पांच हजार, बिना परमिट पाए जाने पर दस हजार सहित अन्य जुर्माने के प्रावधान किए हैं।

इन प्रावधानों को लेकर प्रदेशभर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसे देखते हुए परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि फिलहाल नई दरें लागू नहीं होंगी। इसमें कई खामियां हैं। दूसरे प्रदेशों का अध्ययन कराएंगे कि वहां क्या प्रभाव पड़ रहा है। जब तक नए प्रावधानों को लेकर निर्णय नहीं हो जाता है तब तक पुरानी दरों से चालान की कार्रवाई होगी।

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