छतरपुर/बिजावर(ईन्यूज एमपी)- पुरानी रंजिश के चलते दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या करने के मामले में न्यायाधीश मनीष शर्मा की अदालत ने एक ही परिवार के 9 आरोपितों को दोषी ठहरा कर उम्रकैद व 57 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है। एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि जगारा गांव के फरियादी जाहर सिंह ने 11 नवंबर 2015 को थाना बाजना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दीपावली के दिन सभी लोग पूजा करने के लिए भगुन सिंह के घर बैठकर चर्चा कर रहे थे। उसी दौरान एक सफेद रंग की गाड़ी क्रमांक एमपी 15 बीए 1059 से गांव के बलवान सिंह, भवानी सिंह, मानसिंह, गजेंद्र सिंह, सुजान सिंह, छोटे राजा, जंगल सिंह, बाबू राजा और के शरी सिंह वहां आए। गाली-गलौच करके बलवान सिंह ने साहब सिंह को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। भवानी सिंह ने कट्टे से फायर करके गजराज सिंह के पैर में गोली मार दी। बाद में हवाई फायर करके मौके पर मौजूद अन्य लोगों को जान से मारने की धमकी देकर खामोश रहने की हिदायत देकर भाग गए। पुलिस ने सभी आरोपितों को गिरफ्तार करके मामला कोर्ट में पेश किया। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनीष शर्मा की अदालत ने सभी आरोपितों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने बलवान सिंह, भवानी सिंह, छोटे राजा को कठोर आजीवन कारावास के साथ 7-7 हजार रुपए जुर्माना और आरोपी सुजान सिंह, मानसिंह, गजेंद्र सिंह, जंगल सिंह, बाबू राजा सिंह व केशरी सिंह को कठोर आजीवन कारावास के साथ 6-6 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है। फैसले में ये भी कहा गया है कि जुर्माना की राशि में से 50 हजार रुपए बतौर क्षतिपूर्ति के रूप में मृतक साहब सिंह के परिवारवालों को दिए जाएं।